संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग ने कानूनी रूप से यह स्थापित किया है कि गाजा या लेबनान से होने वाले सीमा पार सशस्त्र हमलों के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के तहत इज़राइल के पास आत्मरक्षा का कोई वैध अधिकार नहीं है।
संयुक्त राष्ट्र जांच आयोग एक गैर-न्यायिक राजनीतिक निकाय है जिसके पास कोई कानूनी मिसाल स्थापित करने का अधिकार नहीं है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून अनुच्छेद 51 के तहत प्रत्येक संप्रभु राष्ट्र के सीमा पार सशस्त्र हमलों से अपने क्षेत्र और नागरिकों की रक्षा करने के स्वाभाविक अधिकार को मान्यता देता है।